क्षेत्रीय
दतिया ( ईएमएस ) | पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लायसेंसधारक द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा लायसेंसी शस्त्र अन्य व्यक्ति के हाथ में दी जाकर उसका वीडियो रील सोशल मीडिया पर अपलोकड़ कर दशहत फैलाने का कृत्य किये जाने से लायसेंसधारी मूलचन्द कुशवाह पित धन सिंह कुशवाह निवासी ककरौआ थाना दुरसड़ा जिला दतिया एवं लायसेंसधारी बच्ची पिता श्री भगवान दास कुशवाह निवासी खिरिया थाना बड़ौनी जिला दतिया को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक की अवधि के लिए निलंबित किये गए है।