राज्य
26-Mar-2026
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- मेटा को सुनवाई का मौका दिए बिना कठोर कार्रवाई न करें दिल्ली हाई कोर्ट का सीसीपीए को निर्देश नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को निर्देश दिया है कि फेसबुक मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी की अनाधिकृत बिक्री के मामले में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के खिलाफ बिना सुनवाई का मौका दिए कोई कठोर कार्रवाई न करें। मेटा ने सीसीपीए के 10 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। मेटा ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सीसीपीए के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि मेटा को अस्पष्ट और व्यापक निर्देश देकर दंडित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सीसीपीए के आदेश का बचाव किया और कहा कि सीसीपीए के पास ऐसे निर्देश जारी करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि जब तक याचिकाकर्ता का कोई कार्य स्पष्ट रूप से किसी लागू नियम या कानून का उल्लंघन न हो, तब तक याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/26/ मार्च/2026