राज्य
01-Apr-2026


जबलपुर, (ईएमएस)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डा. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपित गुप्तेश्वर, जबलपुर निवासी जितेंद्र कुमार तामिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ छह माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही तीन लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। परिवादी बेलबाग निवासी शुभम बिरहा की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार संटू, सौरभ शर्मा, आशीष प्रताप सिंह, सौरभ नाहर व अभय पटेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने कर्ज अदायगी के लिए 15 अप्रैल, 2021 को ढ़ाई लाख रुपये का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त निधि के आधार पर बाउंस हो गया। लिहाजा, सूचना-पत्र प्रेषित किया गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए अदालत आना पड़ा। सुनील साहू / Shahbaz / 01 अप्रैल 2026/ 07.00