क्षेत्रीय
03-Apr-2026


बेगूसराय, (ईएमएस)। बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित अनुमंडलीय न्यायालय ने रानी कुमारी और उसके प्रेमी मोहम्मद सज्जाद को रानी के पति महेश्वर राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 25 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया था, जबकि सजा की अवधि पर फैसला गुरुवार को सुनाया गया। यह मामला जनवरी 2024 का है, जब बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव में महेश्वर राय की कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता राम प्रवेश राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपनी बहू रानी कुमारी पर उसके प्रेमी मोहम्मद सज्जाद के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया था। महेश्वर राय और मोहम्मद सज्जाद समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन गांव के निवासी थे, जबकि रानी कुमारी बेगूसराय के फफौत गांव की रहने वाली है। संतोष झा-०३ अप्रैल/२०२६/ईएमएस