03-Apr-2026


ठाणे, (ईएमएस)। सोशल मीडिया पर डीज़ल की कमी को लेकर फैल रही खबरों के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में अब प्रशासन ने ढील दे दी है। ठाणे जिले में ईंधन की आपूर्ति और वितरण की स्थिति सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन ने 27 मार्च 2026 के मूल आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक पहले की तरह सामान्य रूप से डीज़ल की बिक्री कर सकेंगे। हालांकि, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक डीज़ल की खरीद न हो, इसकी जिम्मेदारी पंप मालिकों की होगी। इसके अलावा, वाहनों के अलावा अन्य कारणों से ले जाए जा रहे डीज़ल का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाज़ारी पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि डीज़ल का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पेट्रोलियम नियम 2002, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संतोष झा-०३ अप्रैल/२०२६/ईएमएस