* बिजली चोरी के मामलों में 15 पर जुर्म दर्ज कोरबा (ईएमएस) बिजली चोरी के मामले में दो लोगो के खिलाफ वितरण कंपनी की ओर से न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) कोरबा में पीठासीन न्यायाधीश एस. शर्मा के न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। दोनों प्रकरणों की सुनवाई के बाद न्यायालय का निर्णय आया है। इसके निर्णयानुसार एक व्यक्ति के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 4500 रुपए और धारा 138 के तहत 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह दूसरे के विरुद्ध धारा 135 के तहत 3 हजार रुपए और धारा 138 के तहत 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह बिजली वितरण कंपनी पाड़ीमार जोन की टीम ने छापेमारी के दौरान 13 लाख 55 हजार 556 रुपए की बिजली चोरी पर 15 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। बकाया राशि जमा नहीं करने से काटे गए कनेक्शनों की जांच में मामला सामने आया है। मामले में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय में पेश किया है। कई बिजली उपभोक्ताओं के बकाया राशि जमा नहीं करने से वितरण कंपनी पर लेनदारी बढ़ रही है, जो वितरण कंपनी के घाटे की एक प्रमुख वजह है। वितरण कंपनी टीम समय-समय पर बकाया राशि जमा कराने और बिजली कनेक्शनों के काटने पर जांच कर कार्रवाई करती है। पिछले कुछ महीनों से बकाया राशि वसूली व काटे गए कनेक्शन की जांच की गई। 15 उपभोक्ताओं से 13 लाख 55 हजार 556 रुपए की बिजली चोरी करते पाए जाने प्रकरण तैयार किया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 08 अप्रैल / मित्तल