राज्य
08-Apr-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनावों में 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी पदों पर पूर्ण आरक्षण की अनुमति नहीं है। बीसीडी में 23 सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में 12 सीटें 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले वकीलों के लिए आरक्षित हैं, जबकि पांच सीटें महिला वकीलों के लिए हैं। मुख्य पीठ ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि बीसीडी के सभी पदों के लिए पूरी तरह से आरक्षण की अनुमति नहीं है। अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ एकल पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/08/ अप्रैल /2026