राष्ट्रीय
11-Apr-2026
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लड़की ने अपील की हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज नई दिल्ली,(ईएमएस)। नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी ने जेल से निकलने का प्लान बनाया। उसने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में लड़की को उलझाकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसे जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया, लेकिन बाद में लड़की को अहसास हुआ कि ये शादी एक फरेब थी। ऐसे में लड़की ने कोर्ट में अपील की और आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है। आरोपी पर लॉ स्टूडेंट के नाबालिग होने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उससे शादी करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि यह शादी जेल जाने से बचने की एक चाल थी। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि आरोपी ने यह शादी सिर्फ जमानत पाने की एक चाल के तौर पर की, जबकि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म किया था, लेकिन शादी कर लेने से भी आरोपी इस अपराध से बरी नहीं हो जाएगा। कोर्ट ने पीड़ित के बदलते रुख पर भी बात की। बता दें पीड़िता ने कहा कि उसे एफआईआर की बातों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि शिकायत उसके वकील ने लिखी थी। कोर्ट ने कहा कि यह बात यकीन करने लायक नहीं है कि लॉ की स्टूडेंट होने के बावजूद उसे एफआईआर की बातों का पता नहीं था, जबकि शिकायत का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किया गया था। जज ने दोनों के बर्ताव को देखते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक वह आरोपी सोशल मीडिया पर उस लड़की से मिला और उससे दोस्ती कर ली। बाद में, उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे दो बार गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया। जब वह बालिग हो गई तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करवाई। फिर उस शख्स ने फरवरी 2026 में उससे शादी कर ली। हाई कोर्ट ने कहा आरोपी के गिरफ्तार होने और जेल में जाने के बाद ही वह उससे शादी करने को राजी हुआ, इसलिए इस कोर्ट के आदेश के तहत उसकी अंतरिम जमानत अर्जी का निपटारा कर दिया गया। अतिरिक्त सरकारी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आरोपी ने कहा कि उसकी उस महिला से शादी हो चुकी है और यह जमानत के लिए एक सही मामला है। सिराज/ईएमएस 11अप्रैल26 ----------------------------------