क्षेत्रीय
16-Apr-2026
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इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने एक मजदूर की लापता बेटी के मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते पुलिस जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ 20 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अभी तक की गई कार्रवाई बताने का निर्देश दिया है। हाइकोर्ट में यह याचिका बाणगंगा थाना क्षेत्र निवासी एक मजदूर की बेटी के गायब होने को लेकर उसकी मां की ओर से लगाई गई है जिसकी शिकायत उन्होंने बाणगंगा थाना पुलिस को की थी। याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी बेटी को ढूंढने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से पुलिस को की गई शिकायत सहित अन्य जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। साथ ही पुलिस के उदासीन रवैये से भी कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट ने सरकारी वकील को बाणगंगा पुलिस से जानकारी लेने के मामले में बाणगंगा थाना पुलिस के जांच अधिकारी को यह बताने के लिए कि लड़की को ढूंढने के लिए क्या कार्रवाई की है,‌ तलब कर याचिका सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल नियत की। आनंद पुरोहित/ 16 अप्रैल 2026