नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और जज के बीच बहस के वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो में केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस शर्मा को हटाने की अपनी अर्जी पर बहस करते दिख रहे हैं। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जज से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया से इन वीडियो को हटवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह एक्साइज पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने बहस कर रहे अरविंद केजरीवाल की बिना इजाज़त वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हटा दे। क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही की बिना इजाजत रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट के नियम कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड करने और पब्लिश करने पर रोक लगाते हैं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने खुद पेश हुए थे और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की अपनी अर्जी पर बहस की थी। केजरीवाल ने तकरीबन एक घंटे से ज्यादा बहस की थी। सुनवाई के तुरंत बाद, कोर्ट के सामने उनकी बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अरविंद केजरीवाल के बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया। बता दें कि जांच एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को शराब नीति में हेरफेर के कारण शराब निर्माताओं से रिश्वत मिली। ईडी ने भी बाद में इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि नियमों का उल्लंघन कर वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है और अरविंद केजरीवाल का वीडियो भी उसी श्रेणी में शामिल है जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी इस तरह के उल्लंघन कोर्ट के ध्यान में आते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत वीडियो हटाने और दोषियों पर कानून सम्मत एक्शन लेने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि न्यायिक मर्यादा बनी रहे। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/16/अप्रैल /2026