रांची(ईएमएस)।जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के कुशल नेतृत्व में राँची जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है।मंजूनाथ भजन्त्री स्वयं हर सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। उनके दिशा-निर्देश पर हर मंगलवार को राँची जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। इस पहल से प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंच रहा है और समस्याओं का मौके पर ही निपटारा संभव हो पा रहा है।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज, सरकारी योजनाओं का लाभ, जल-बिजली-सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजना तथा अन्य विभागीय शिकायतें उठाई जा रही हैं। उपायुक्त भजन्त्री एक-एक फरियादी की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कई मामलों में ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है। डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता दरबार आम लोगों की समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जनता दरबार में कोई पुरानी शिकायत दोहराई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिकों को संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराया जाए। इस निरंतर प्रयास से राँची जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि हर नागरिक को न्याय और सुविधाएं समय पर मिलें तथा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर बिना सहारे के न रहे।जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के दिशा-निर्देश पर राँची जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं का तेजी से निराकरण हो रहा है।मंगलवार को जनता दरबार में मुख्य रूप से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-II सुधार, पारिवारिक सदस्यता, तत्काल प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सर्वजन पेंशन, सीएनटी एक्ट की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया गया। कर्मवीर सिंह/21अप्रैल/26