क्षेत्रीय
24-Apr-2026
...


कोरबा (ईएमएस)। अधिकृत जानकारी के अनुसार एक दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने के आरोप पर छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे आदेश का जान बूझकर किया गया उल्लंघन करार देते हुए कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी को अदालत में पेश करने से जुड़ा बताया जा रहा हैं, जिसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद कथित आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक को 24 अप्रैल को न्यायालय में जवाबदेह होना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। - 24 अप्रैल