जम्मू,(ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कस्टोडियल टॉर्चर मामले में कोर्ट ने डीएसपी को राहत दी है। कोर्ट ने डीएसपी ऐजाज अहमद नाइक को आरोपों से मुक्त कर दिया है, जबकि अन्य सात आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मनजीत सिंह मनहास की कोर्ट ने दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला फरवरी 2023 में पुलिसकर्मी खुर्शीद अहमद चौहान के कथित कस्टोडियल टॉर्चर से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पूछताछ में पीड़ित के जननांग और टेस्टिकल्स काट दिए गए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डीएसपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के सबूतों में कहीं भी यह संकेत नहीं है कि डीएसपी ने कथित घटनाओं में सीधे तौर पर हिस्सा लिया। सिराज/ईएमएस 25अप्रैल26 --------------------------------