क्षेत्रीय
26-Apr-2026
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भोपाल(ईएमएस)। जिला न्यायाधीश दीपक बंसल की कोर्ट ने डिप्टी बैंक मैनेजर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मृतक के माता-पिता को 86 लाख 50 हजार 785 रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने का आदेश दिया है। मृतक के माता-पिता की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट एलबी यादव के अनुसार यह मुआवजा राशि मोटरसाइकिल के ड्राइवर ,मालिक और बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरेरा हिल्स भोपाल को एक मुश्त अथवा पृथक -पृथक अदा करना होगी। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 2025 को एचडीएफसी बैंक भोपाल में डिप्टी बैंक मैनेजर राकेश पटेल मोटरसाइकिल से ब्यावरा से भोपाल आ रहे थे। शाम करीब सात बजे जैसे ही राकेश पटेल भोपाल हाईवे रोड पर महिंद्रा शोरूम के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राकेश पटेल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। पीछे से अचानक मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से राकेश पटेल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं थी। अस्पताल लेकर जाने पर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक के माता-पिता की शिकायत के आधार पर संबंधित मोटरसाइकिल के ड्राइवर, स्वामी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जुनेद / 26 अप्रैल