दतिया ( ईएमएस ) भांडेर थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने वाले छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10-10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में घटना का मोबाइल वीडियो सबसे अहम साक्ष्य बना, जिसने सुनवाई के दौरान पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट किया। जानकारी के अनुसार 20 जून 2021 की शाम करीब 6 बजे ग्राम खिरिया निवासी जहार सिंह अपने भतीजे साहब सिंह और अशोक के साथ ट्रैक्टर से खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव में हरि बल्लभ यादव के घर के पास कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि हरि बल्लभ यादव, विवेक, सौरभ उर्फ राजा भैया, सर्वेश, ध्रुव परिहार और राधाशरण यादव ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वीडियो रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और 18 गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे। घायल अशोक चोटों के कारण बयान देने की स्थिति में नहीं रहा, लेकिन अन्य साक्ष्यों ने मामले को मजबूत आधार दिया।