राज्य
28-Apr-2026
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मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 15 जून की अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। दरअसल अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले से जुड़ा सीबीआई का मूल केस अभी अदालत में लंबित है और जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। देशमुख ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं और सीबीआई ने राजनीतिक द्वेष के कारण एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित आरोपों में जिन पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की एकलपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई में ईडी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 15 जून तक टाल दी। ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि देशमुख के आरोप निराधार हैं और मामले की गहन जांच जारी है। आपको बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने 21 अप्रैल 2021 को केस दर्ज किया था, जबकि ईडी ने 2 नवंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। संजय/संतोष झा- २८ अप्रैल/२०२६/ईएमएस