दुमका(ईएमएस)।झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, के निर्देश पर विद्युत अवर प्रमंडल बासुकिनाथ के द्वारा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। बिजली का गलत तरीके से अवैध उपयोग करने वाले 10 व्यक्तियों के विरुद्ध जरमुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।गठित विशेष छापेमारी दल ने अवैध तरीके से टोंका फंसाकर, मीटर बाइपास व बगैर आरसी कटाये बिजली जला रहे प्रखंड के दस लोगों पर दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।यहां बता दें कि विद्युत अवर प्रमंडल बासुकिनाथ के द्वारा बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक छापामार दल का गठन किया गया। जिसमें विद्युत अवर प्रमंडल बासुकिनाथ के सहायक अभियंता राजकमल कनीय अभियंता नितीश कुमार, विद्युत टीपू प्रसाद, कनीय सारणी भोला प्रसाद, कुबेर राम,आउटसोर्सिंग विद्युत कर्मी व जरमुंडी थाना पुलिस शामिल थे। छापेमार टीम द्वारा जरमुंडी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में छापा मारकर बाईपास करके अवैध तरीके से बिजली का उपभोग करने वाले व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा।जिसके बाद सभी पर विभागीय कार्रवाई के लिए कनीय अभियंता नितीश कुमार द्वारा जरमुंडी थाना में भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 की धारा 135,138 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया।छापेमार दल ने मीटर बायपास कर बिजली जलाने के लिए बासुकिनाथ निवासी मन्नू प्रसाद तिवारी पर 42500 रूपये जुर्माना, मंजू देवी पति विनोद यादव को घरेलू बिजली का व्यावसायिक उपयोग करने हेतू 10500 रूपये तथा मंजू देवी पर पहले का बकाया 10929 रुपए भी शामिल, सुनीता देवी पति शंकर गोस्वामी पर 42500 रूपये एवं विकास झा पिता स्वर्गीय सुरेंद्र झा पर बाईपास करके बिजली जलाने के लिए 27500 रूपये जुर्माना लगाया गया है।चोरखेदा जरमुंडी निवासी अरुण मंडल पिता स्वर्गीय परमेश्वर मंडल पर नया मकान में बिना कनेक्शन बिजली जलाने हेतु 17500 रुपये, रविंद्र मंडल पिता स्व मकर मंडल पर बायपास कर बिजली जलाने के लिए 27 500 रुपये, बिराजपुर दुधानी जरमुंडी निवासी खलील मियां पिता करीम मियां पर राशन दुकान में बिजली का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 17500 रुपये, नवाडीह दुधानी पहरीडीह जराटीकर निवासी रुस्तम मियां पिता कोदी मियां पर बाईपास कर बिजली जलाने के लिए 17,500 रुपये, नवाडीह पहरीडीह के जमालुद्दीन मियां पिता चर्क अंसारी पर 17500 रुपये एवं हातिम अंसारी पिता नंदी मियां पर 10500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कर्मवीर सिंह/28अप्रैल/26