क्षेत्रीय
29-Apr-2026


दतिया ( ईएमएस ) | संयुक्त कलेक्टर सह प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दतिया श्रीमती श्रृति अग्रावाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया, सेवढ़ा, भाण्ड़ेर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दतिया, बड़ौनी, भाण्ड़ेर, सेवढ़ा, इन्दरगढ़, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी एंव जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह/कल्याण योजनाएं सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित हैं। इन योजनाओं के आवेदन लंबे समय तक लंबित रहने से हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण अनिवार्य है। यदि किसी आवेदन में दस्तावेज या जांच की कमी हो तो भी उसे तय समय में पूरा कर निपटाया जाए। अनावश्यक रूप से आवेदनों को लंबित रखना गंभीर माना जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निराकरण करें। लंबित मामलों पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आदेश में चेतावनी दी गई है कि समय-सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।