नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर व्यापारियों को यह याद दिलाया गया है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कॉमर्शियल काम हो रहा है तो उसे बंद कराया जाएगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शहर के दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, बैंक्वेट और होटल रेस्टोरेंट व्यापारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिससे व्यापारियों की नींद उड़ सकती है। एमसीडी के इस नोटिस के बाद से व्यापारियों पर उनका बिजनेस सीज होने का खतरा सता रहा है। इसी मुद्दे पर आज सीटीआई के नेतृत्व में दिल्ली के व्यापारी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार से दोपहर 12.00 बजे मिल रहा है। दरअसल, नोटिस के जरिए यह बताया गया है कि रिहायशी जमीन पर कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो दुकान या बिजनेस सील कर दिया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसका पालन करना जरूरी है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/01/ मई/2026