क्षेत्रीय
02-May-2026


साबुन,प्लास्टिक, केमिकल युक्त वस्तुओं जैसी अन्य सामग्रियां रहेंगी प्रतिबंधित नर्मदापुरम (ईएमएस)। नर्मदा नदी की स्वच्छता, धार्मिक महत्व एवं जन आस्था को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट नगर नर्मदापुरम देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार इन घाटों पर पूजन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक से निर्मित पूजन सामग्री, प्लास्टिक थैले, दीपक, कपड़े, पानी/तेल की बोतल एवं अन्य सामग्री को नर्मदा नदी में प्रवाहित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार की सामग्री से घाटों पर कचरा एकत्रित होता है, जिससे लोक स्वास्थ्य, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा नदी प्रदूषित होती है। इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट पर पर्यटकों, स्थानीय निवासियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू, सोडा, तेल एवं अन्य केमिकल युक्त डिटर्जेंट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ईएमएस/ राजीव अग्रवाल / 02 मई 2026