- बालिका को पूर्व मे उज्जैन से किया गया था दस्तयाब भोपाल(ईएमएस)। दिनाक 08.11.2026 को फरियादिया ने थाना उपस्थित आकर उसकी नाबालिक बेटी उम्र 17 साल के घर से बिना बताये कही चले जाने की रिपोर्ट किया! जिस पर गुमइंसान क्रमाक 70/2025 पंजीबद्ध कर जाँच के दौरान सूचक माँ द्वारा अपने कथनो मे अज्ञात आरोपी द्वारा उसकी नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर व्यपहरण करके ले जाने की शंका जाहिर करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमाक 675/2025 धारा 137(2) बीएनएस का का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना के दौरान पूर्व मे अपह्रत बालिका को आरोपी के निवास स्थान उज्जैन से दस्तयाब किया गया था! जिसने अपने कथनो मे आरोपी साहिल नकवाल पिता विनोद नकवाल निवासी पानी की टंकी के पास शाहजहानाबाद द्वारा बहला फुसला कर लेकर जाने तथा गलत काम करना बताया था। जिस पर मामले मे पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया था आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था । महिलाओ एवं नाबालिक बच्चियो के साथ घटित घटनाओ को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी कोहेफिजा तथा स्टाफ की टीम को लगाया गया था । आरोपी की तलाश हेतु लगाई गई टीम द्वारा अथक प्रयास के बाद आरोपी साहिल नकवाल पिता विनोद नकवाल निवासी पानी की टंकी के पास शाहजहानाबाद को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया हैl आरोपी के विरुद्ध पुलिस उपायुक्त जोन-3 द्वारा 3 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। सराहनिय भूमिका – थाना प्रभारी –निरीक्षक कृष्ण गोपाल शुक्ला, उनि आरती धुर्वे सउनि मेहमुद, प्रआर 2041 विजेन्द्र राजपूत, प्रआर आशा साहू , आऱ 2077 आकाश श्रीवास्तव, 335 रविन्द्र, आऱ 3540 प्रवीण ,मआऱ 4580 सोनम पटेल,मआऱ गायत्री पटेल मआऱ किरण पटेल। जुनैद / हरि / 02 मई,2026