इन्दौर (ईएमएस) ईओडब्ल्यू ने करण गृह निर्माण सहकारी संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष सहित 7 पर धोखाधड़ी की धारा के तहत केस दर्ज किया है। इन पर संस्था की जमीन गलत तरीके से बेचकर करीब 3 करोड़ 37 लाख की गड़बड़ी करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वरसिंह यादव के अनुसार करण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जावरा कम्पाउंड, तेजकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, रामकुंवर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय पिता जमनादास राठी स्कीम नं.-74 (तत्कालीन अध्यक्ष, करण गृह निर्माण संस्था व तत्कालीन डायरेक्टर तेजकरण इंफ्रास्ट्रक्चर), नम्रता पति विजय राठी निवासी स्कीम-74 (तत्कालीन डायरेक्टर रामकुंवर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स), अभय पिता पुष्करलाल पुराणिक निवासी श्रीनगर (तत्कालीन डायरेक्टर रामकुंवर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स), ज्योति पति अभय पुराणिक (तत्कालीन डायरेक्टर रामकुंवर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि संस्था की जमीन को नियमों के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर लगभग 3.37 करोड़ रुपये में बेचा जाना था, लेकिन आरोपियों ने इसे मात्र 50 लाख रुपये में बेच दिया। इससे शासन और संस्था दोनों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जांच में यह बात भी सामने आई कि जमीन बिक्री से प्राप्त रकम को संस्था के हित में उपयोग करने के बजाय, उसे निजी कंपनियों और खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। जिसके बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120B (साजिश) के तहत मामला दर्ज कर ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है। मामले में ईओडब्ल्यू को आगे और खुलासे होने की संभावना है। आनंद पुरोहित/ 06 मई 2026