क्षेत्रीय
07-May-2026


आरएफपी के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई नर्मदापुरम (ईएमएस)। आरएफपी में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर अंश स्टील फर्नीचर रीवा, संचालक लोक सेवा केंद्र बनखेड़ी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरएफपी के Annexure-6 Terms of Reference एवं Annexure-7 Service Performance Level and Penalty for LSK Operator के तहत समेकित रूप से 5 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्र बनखेड़ी का निरीक्षण जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री आनंद झैरवार द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान केंद्र में विभिन्न कमियां पाई गई थीं, जिसके संबंध में संचालक अंश स्टील फर्नीचर रीवा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण नियमानुसार कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई की गई है। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित शास्ति राशि संबंधित मद में जमा कर उसकी चालान प्रति 7 दिवस के भीतर जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालक को लोक सेवा केंद्र संचालन में पाई गई कमियों में सुधार किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने अथवा पुनः अनियमितता पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार लोक सेवा केंद्र बनखेड़ी की निविदा निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ईएमएस / /07,मई,2026