इन्दौर (ईएमएस)। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सात वर्षीय बालिका के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक लतिका आर. जमरा ने की उन्होंने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। चंदन नगर थाना क्षेत्र के इस प्रकरण की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15 अप्रैल 2024 सुबह करीब 11 बजे सात वर्षीय मासूम बच्ची घर के पीछे स्थित गार्डन में खेल रही थी। उस मासूम बालिका की मां जो कि घरेलू काम करती है बच्ची के काफी देर तक वापस नहीं आने पर वह उसे बुलाने गार्डन पहुंची, तो वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति बच्ची को गोद में लेकर उसके साथ गलत हरकत कर रहा है महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कहा कि वह बच्ची के साथ खेल रहा था। इसके बाद महिला ने अपनी बेटी को आरोपी से छुड़ाया और उसे वहां से भगा दिया। पूछताछ करने पर पीड़िता बच्ची ने अपनी मां को बताया कि आरोपी उसे गोद में उठाकर गलत तरीके से छू रहा था जो कि उनको बहुत बुरा लग रहा था हालांकि उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने उसे कसकर पकड़ लिया। बच्ची से पूछताछ के बाद पता चली इस जानकारी की महिला ने पड़ोसियों और अपने पति को सूचना दी। जिसके बाद महिला के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने गार्डन में जाकर आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपना नाम त्रिभुवन उर्फ भानू बताया। बाद में सभी उसे पकड़कर थाने लाएं जहां मामला दर्ज कराया उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी त्रिभुवन उर्फ भानु के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी त्रिभुवन उर्फ भानू, निवासी अंबेडकर नगर को विधिवत गिरफ्तार कर जांच कार्रवाई करते पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा गवाहों के बयान दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत उक्त निर्णय दिया। - 08 मई 2026