रायपुर (ईएमएस)। जिले में जनस्वास्थ्य सुरक्षा और नशा नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भाटागांव क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अंतर्गत सघन कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 80 चालान काटे गए और 3750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर द्वारा की गई। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के अवैध उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए तथा दुकानदारों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसी क्रम में “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत जिले के थोक औषधि विक्रेताओं के साथ NCORD (Narco Coordination Centre) के दिशा-निर्देशों पर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियंत्रित दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, उनके क्रय-विक्रय, भंडारण और वितरण से जुड़े नियमों के पालन पर जोर दिया गया। विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, बिल-वाउचर और प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड का पारदर्शी एवं नियमित संधारण करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित औषधि विक्रेताओं को नशामुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई गई। उन्हें स्वयं नशा न करने और समाज में नशा मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासन के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। विक्रेताओं ने भी नशा मुक्त रायपुर और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/09 मई 2026