क्षेत्रीय
09-May-2026
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- डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई मधुबनी, (ईएमएस)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के तहत मधुबनी जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान अब मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 12 मई से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाते हुए अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि जिले का कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। डीएम ने कहा कि अभियान में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि फॉर्मर रजिस्ट्री निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ तत्काल बैठक कर अभियान की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है तथा तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के 1 लाख 74 हजार 853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। फार्मर आईडी निर्माण प्रक्रिया के तहत पहले कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक किसानों का ई-केवाईसी करते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी प्रविष्टि की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसके पश्चात किसानों को फार्मर आईडी उपलब्ध हो जाती है। डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को स्वयं भी फार्मर रजिस्ट्री करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान कॉमन सर्विस सेंटर एवं ऑनलाइन माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित तथा जमाबंदी वाले किसान शिविर में पहुंचकर आसानी से फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों के नाम से जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, वे आवश्यक परिमार्जन कराकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है, ताकि वे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। कार्तिक कुमार/संतोष झा- ०९ मई/२०२६/ईएमएस