कोरबा (ईएमएस)। कोरबा अंचल के टी.पी. नगर स्थित नया बस स्टैंड क्षेत्र में 19 जुलाई 2025 को युवक-युवती पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने के कथित आरोपी को अदालत ने अपराध सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पत्थलगांव निवासी अपनी परिचित महिला के साथ बस से कोरबा पहुंचे थे। दोनों रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी में थे, तभी उनका पीछा करते हुए रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ठूंसीकेला मदनपुरा निवासी वहां पहुंच गया। बताया जा रहा हैं की कथित आरोपी ने पहले मोबाइल मांगने के बहाने बातचीत शुरू की। मोबाइल देने से मना करने पर उसने विवाद करते हुए युवक पर पीछे से ब्लेड द्वारा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची युवती पर भी उसने वार कर दिया। घटना को देख मौके पर मौजूद लोगों ने कथित आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। - 12 मई