क्षेत्रीय
13-May-2026
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रायगढ़(ईएमएस)। जिले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने रायगढ़ जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी करन डोम को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। आरोपी करन डोम (24) ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अगवा किया था। वह उसे छत्तीसगढ़ के कुनकुरी और ओडिशा के पुरी ले गया, जहां 5 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और बार-बार शारीरिक शोषण किया। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। 28 मई 2025 को पीड़िता के माता-पिता रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। घर पर 16 वर्षीय पीड़िता अपनी दादी के साथ थी। सुबह करीब 11:30 बजे वह दादी से दुकान जा रही हूं कहकर निकली और लापता हो गई। परिजनों ने कोतरा रोड थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी जशपुर जिले के पतराटोली (बागबहार) का रहने वाला है। उसकी पीड़िता से साल 2024 में अननोन नंबर से जान-पहचान हुई थी। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का वादा किया और उसे गेरवानी बुलाकर बस से कुनकुरी फिर पुरी ले गया। 3 जुलाई 2025 को आरोपी पीड़िता को लेकर अपने मामा के घर (ग्राम तेलाईन, कुनकुरी) पहुंचा। मामा ने ही पीड़िता के परिजनों को सूचना दी। 4 जुलाई को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी करन डोम को गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसने उसे बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। सत्यप्रकाश(ईएमएस)13 मई 2026