- डीएम के आदेश पर रहिका प्रखंड के सौराठ पंचायत की कार्यपालक सहायक की संविदा समाप्त मधुबनी, (ईएमएस)। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड अंतर्गत सौराठ पंचायत की पंचायत कार्यपालक सहायक सुप्रिया कुमारी की संविदा जिलाधिकारी आनंद शर्मा के आदेश पर रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार, सुप्रिया कुमारी 20 अगस्त 2022 से बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रही थीं। इस संबंध में जिला पंचायती राज कार्यालय द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके जवाब में उन्होंने 14 फरवरी 2023 को सामान्य शाखा, मधुबनी में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। इसके बाद जिला पंचायती राज कार्यालय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, रहिका से मंतव्य की मांग की। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में कहा गया कि सुप्रिया कुमारी ने 20 अगस्त 2022 को अस्वस्थता की सूचना दूरभाष पर देने की बात कही थी, लेकिन 20 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक बीमारी संबंधी कोई लिखित सूचना प्रखंड कार्यालय या पंचायत राज कार्यालय को नहीं दी गई। वहीं सौराठ पंचायत के मुखिया ने भी पत्र भेजकर पंचायत कार्यपालक सहायक के लगातार अनुपस्थित रहने की जानकारी दी थी। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रहिका से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के अनुसार सुप्रिया कुमारी की उपस्थिति 19 अगस्त 2022 तक ही दर्ज पाई गई। इसके बाद से वह लगातार अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहीं। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार यदि कोई संविदाकर्मी बिना सूचना के 15 दिनों या उससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसका पद रिक्त घोषित कर संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रावधान के तहत सुप्रिया कुमारी की संविदा समाप्त करते हुए उनका नियोजन रद्द कर दिया गया। कार्तिक कुमार/संतोष झा- १३ मई/२०२६/ईएमएस