कोलकाता,(ईएमएस)। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है, जिसके बाद ईडी अब पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। संदीप घोष को पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का करीबी माना जाता था, जिसने उन्हें आरजी कर के प्रिंसिपल के रूप में वापसी करने में मदद की थी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अगस्त 2024 में संस्थान में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद अनियमितताओं के आरोप सामने आए। तब की ममता सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही को मंजूरी दी है। आदेश में बताया गया है कि सीबीआई ने पहले ही घोष और तीन कंपनियों मां तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे और खामा लौहा के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के तहत नियमित मामला दर्ज हुआ था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक्स अकाउंट पर ईडी को औपचारिक अनुमति देने वाला यह आधिकारिक आदेश साझा किया। आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांचे गए प्रारंभिक साक्ष्य से संदीप घोष द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों का पता चलता है। आशीष दुबे / 19 मई 2026