क्षेत्रीय
20-May-2026


कटंगी और गर्रा की कम्पोजिट मदिरा दुकानों में की गई कार्यवाही बालाघाट (ईएमएस). जिले में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल 3.26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। जिले में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कटंगी और गर्रा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर कुल 3 लाख 26 हजार 743 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि 4 मई को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कटंगी द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान कटंगी-ए में आकस्मिक निरीक्षण एवं टेस्ट परचेस की कार्रवाई की गई। इस दौरान स्प्रिट आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की (180 एमएल) 230 रुपये में बेची जा रही थी, जबकि उसका निर्धारित एमआरपी 211 रुपये था। इस प्रकार प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। मामले में लायसेंसी नॉरविच ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जवाब मांगा गया। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर प्रथम अपराध मानते हुए 2 लाख 28 हजार 950 रुपये की शास्ति तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। इसी तरह 29 अप्रैल को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त वारासिवनी द्वारा गर्रा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निरीक्षण किया गया। यहां मेकडावल व्हिस्की (180 एमएल) 220 रुपये में बेची जा रही थी, जबकि उसका एमआरपी 201 रुपये निर्धारित था। इस मामले में भी प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूली पाई गई। इस प्रकरण में लायसेंसी स्मोकिन लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर 77 हजार 793 रुपये की शास्ति एवं 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। आबकारी विभाग ने दोनों मामलों में प्रकरणों का शमन करते हुए भविष्य में एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है। भानेश साकुरे / 20 मई 2026