क्षेत्रीय
21-May-2026


कांकेर(ईएमएस)। जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोंगरकट्टा के व्यापारीपारा में एक नाबालिग बालिका के प्रस्तावित विवाह को प्रशासन ने समय रहते रोक दिया। यह विवाह बालोद जिले के ग्राम तुमड़ीसुर के युवक से तय किया गया था। सूचना मिलने के बाद कांकेर और बालोद जिले की संयुक्त टीम ने दोनों पक्षों के घर पहुंचकर तत्काल हस्तक्षेप किया और विवाह प्रक्रिया रुकवा दी। जानकारी के अनुसार महलिया रस्म (सगाई) और 21 मई को लगन कार्यक्रम निर्धारित था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना अधिकारी भानुप्रतापपुर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के परामर्शदाता, केसवर्कर और भानुप्रतापपुर पुलिस स्टाफ शामिल थे। जांच के दौरान बालिका की उम्र 10वीं की अंकसूची और आधार कार्ड के आधार पर 17 वर्ष 7 माह पाई गई, जबकि युवक की उम्र 19 वर्ष निकली। यह मामला बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के अंतर्गत पाया गया। इसके बाद टीम ने परिजनों, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। समझाइश के बाद बालिका के माता-पिता, परिजन और युवक पक्ष ने लिखित रूप से विवाह रोकने पर सहमति दी। प्रशासन ने बताया कि समय पर कार्रवाई से एक संभावित बाल विवाह को रोका जा सका, जिससे दोनों परिवारों को कानूनी और सामाजिक संकट से बचाया गया। ईएमएस(राकेश गुप्ता)21 मई 2026