ग्वालियर ( ईएमएस ) | नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा सहायक राजस्व निरीक्षक शुभम दंडोतिया के विरूद्ध चल रही विभागीय जांच को जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने पर एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने एवं निलंबन अवधि में देय जीवन भत्ता को छोड़कर शेष वेतन सोख्त किया जाकर जांच प्रकरण समाप्त करने के आदेश जारी किए। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेशानुसार सम्पत्तिकर वसूली समीक्षा बैठक में प्रभारी राजस्व निरीक्षक दीपक अग्निहोत्री द्वारा बताया गया कि शुभम दंडोतिया सहायक राजस्व निरीक्षक तत्कालीन करसंग्रहक वार्ड क्रमांक 02 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर वसूली कार्य में लापरवाही की जाकर क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया जा रहा। इसके उपरान्त श्री शुभम दंडोतिया द्वारा दीपक अग्निहोत्री से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालयीन आदेश दिनांक 28.08.2025 द्वारा श्री शुभम दंडोतिया को निलंबित किया जाकर दिनांक 10.11.2025 को आरोप पत्र जारी किया गया। कार्यालयीन आदेश दिनांक 24.11.2025 द्वारा शुभम दंडोतिया के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर जांच जारी रखते हुए इन्हें निगम सेवा में बहाल किया गया। प्रकरण में जांच अधिकारी का जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2026 के अनुसार आरोप क्रमांक 02 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। इस कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के प्रावधान अंतर्गत शुभम दंडोतिया, सहायक राजस्व निरीक्षक की 01 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाती है एवं निलंबन अवधि में देय जीवन भत्ता को छोड़कर शेष वेतन सोख्त किया जाकर जांच प्रकरण समाप्त किया गया।