अलीगढ़ (ईएमएस) । सुनीता सिंह पत्नी राजपाल सिंह निवासी बिजनौर तहसील धामपुर क्षेत्र द्वारा नाम संबंधी त्रुटि के चलते पूर्व में जारी हैसियत प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौहल्ला विजयनगर, रानी बाग कॉलोनी, अल्हैपुर तहसील धामपुर निवासी सुनीता सिंह ने ऑनलाइन आवेदन संख्या 261340440000028 के माध्यम से हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाया था, जिसके आधार पर 24 जनवरी 2026 को 18 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। बाद में प्रार्थिनी ने 28 अप्रैल 2026 को प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया कि प्रमाण-पत्र में उनका नाम केवल “सुनीता” अंकित हो गया है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य अभिलेखों में उनका सही नाम “सुनीता सिंह” दर्ज है। उन्होंने प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया था। इस मामले की जांच उप जिलाधिकारी धामपुर से कराई गई। जांच में तथ्य सही पाए गए कि आवेदिका का वास्तविक नाम “सुनीता सिंह पत्नी राजपाल सिंह” है, जबकि निर्गत प्रमाण-पत्र में नाम त्रुटिवश अधूरा अंकित हो गया था। जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर 24 जनवरी 2026 को जारी 18 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रमाण-पत्र का पूर्व अथवा भविष्य में किसी भी प्रकार का उपयोग अवैध माना जाएगा। साथ ही प्रमाण-पत्र के आधार पर यदि कोई देयता उत्पन्न होती है तो उसकी वसूली संबंधित आवेदिका से की जाएगी। ईएमएस / 22/05/2026