राष्ट्रीय
22-May-2026


नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने अदालत की शर्तों का पालन किया था। वह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, लेकिन उनकी मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। उमर ने कोर्ट में 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका में कहा था कि वह अपने स्व. मामा के चेहलुम में शामिल होना चाहता है। साथ ही अपनी 62 साल मां की 2 जून को होने वाली लंप एक्सिशन सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करना चाहता है। विनोद उपाध्याय / 22 मई, 2026