राज्य
22-May-2026


हाथरस (ईएमएस) । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनपद में 25 मई से 10 जून तक किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने दी।उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड मुरसान, हसायन, सहपऊ तथा नगरीय क्षेत्र हसायन एवं सिकंदराराऊ की उचित दर दुकान शिवधारा सैलानी से संबद्ध पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम बाजरा तथा 2 किलोग्राम चावल यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सकेगा, उन्हें 10 जून 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसके तहत लाभार्थी उपलब्ध स्टॉक के अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।उन्होंने कहा कि किसी भी असुविधा या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। ईएमएस / 22/05/2026