:: 2.10 लाख की मदिरा व वाहन जब्त, आरोपी गिरफ्तार; म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज :: इंदौर (ईएमएस)। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय और परिवहन के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आबकारी विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब मुखबिर की सटीक सूचना पर देवगुराडिया रोड पर घेराबंदी कर एक ऑटो से भारी मात्रा में अवैध बीयर जब्त की गई। उप निरीक्षक सुनील कुमार मालवीय को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में अवैध शराब ले जाई जा रही है। खबर मिलते ही आबकारी वृत्त मालवा मिल बी व छावनी की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्ध ऑटो (एमपी 09 आरए 7965) को रोका। तलाशी लेने पर ऑटो की डिक्की से 3 गत्ते की पेटियां बरामद हुईं, जिनमें कुल 72 केन बोल्ट बीयर भरी हुई थी। टीम ने मदिरा व वाहन को विधिवत जब्त कर आरोपी भारत पिता घनश्याम मांडरे (निवासी इंदौर) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 2,10,800 रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रीति चौबे व आर.सी. डावर के नेतृत्व में अंजाम दी गई। कार्रवाई में आरक्षक निहाल सिंह बुंदेला, अरविंद शर्मा, भगवानदास बिरला, विकास मंडलोई, कुलदीप और विजय का सराहनीय योगदान रहा। प्रकाश/22 मई 2026