औरंगाबाद, (ईएमएस)। बिहार के औरंगाबाद में बहुचर्चित हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-08 न्यायालय ने मदनपुर थाना कांड संख्या-154/21 में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 147, 148 एवं 448 के तहत दर्ज था। अदालत ने अभियुक्त लालमोहन भुईयां, तपेश्वर भुईयां, रामप्यारे भुईयां, अशरफी भुईयां और राजेश भुईयां को दोषी करार देते हुए सभी पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित जांच की गई थी, जिसके आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। - २३ मई/२०२६/ईएमएस