23-May-2026
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समतीपुर, (ईएमएस)। बिहार के समस्तीपुर में चर्चित हत्या कांड मामले में अदालत ने तीनों दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। एडीजे-1 न्यायालय, समस्तीपुर ने कल्याणपुर थाना कांड संख्या-129/23 में आरोपी गुड्डू दास, बब्लू दास और विक्की साह उर्फ विक्की कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302/34/201 के तहत दोषी पाया। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने का भी आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। - २३ मई/२०२६/ईएमएस