राज्य
26-May-2026


-आयोग ने तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर जताई चिंता,दस्तावेज मांगे जबलपुर(ईएमएस)। बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 43 में जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हादसे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी और तकनीकी बिंदु आयोग के सामने रखे। इस हादसे में 13 पर्यटकों की मौतें हुई थी। मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और अधिवक्ता वेदप्रकाश अधौलिया ने आयोग के समक्ष दायर याचिका में कहा कि इंडियन वेसेल्स एक्ट 2021 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को नष्ट करने की अनुमति देता हो। साथ ही जिला प्रशासन को भी किसी हादसे का शिकार हुए क्रूज को जांच से पहले नष्ट करने का कानूनी अधिकार नहीं है। वैधानिक पहलुओं को जांच में शामिल किया जाएगा आयोग ने इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा उठाए गए सभी वैधानिक पहलुओं को जांच में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी सुनवाई में मंच को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। विनोद उपाध्याय / 26 मई, 2026