28-May-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों से फायर सेफ्टी ऑडिटर्स अब थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन जारी कर सकेंगे। नेशनल बिल्डिंग कोड भी अपडेट होगा। दिल्ली में नए फायर जोन बनेंगे। इन बदलावों का लक्ष्य फायर सेफ्टी प्रक्रिया को आधुनिक, व्यवस्थित और तेज बनाना है ताकि प्रमाणन आसान हो सके। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस नियम, 2010 में कुछ नए बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का नाम दिल्ली फायर सर्विस (संशोधन) नियम, 2025 होगा। ज्यादातर नए नियम सरकारी गजट में छपने की तारीख से तुरंत लागू हो जाएंगे, लेकिन नियम 34, 35, 36, 37, 38 और पहली व सातवीं अनुसूची से जुड़े बदलाव 90 दिन बाद लागू होंगे। जो आवेदन पहले से लंबित हैं, उनका फैसला उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो आवेदन जमा करने के समय लागू थे यानी नए नियम पुराने लंबित मामलों पर लागू नहीं होंगे। अब फायर सेफ्टी ऑडिटर की नई परिभाषा जोड़ी गई है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति, कंपनी या एजेंसी से है जो थर्ड पार्टी के तौर पर फायर सेफ्टी जांच करेगी। पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली फायर सर्विस जारी करती थी। अब यह सर्टिफिकेट अधिकृत फायर सेफ्टी ऑडिटर भी जारी कर सकेंगे। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/28/ मई/2026