- नंबर प्लेट-रॉयल्टी नहीं तो जब्ती: कलेक्टर ने दिए अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश शिवपुरी (ईएमएस)। जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा सख्त हो गए हैं। उनके निर्देश पर परिवहन, पुलिस, खनिज और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों व चेक पोस्टों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ ट्रैक्टर एवं डम्पर बिना नंबर प्लेट, बिना वैध दस्तावेज और बिना अनुमति के रेत परिवहन कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने समस्त ट्रैक्टर-डम्पर स्वामियों व चालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी वाहनों पर मानक अनुरूप स्पष्ट एवं वैध नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही संचालन के दौरान पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा। रेत परिवहन में लगे वाहनों के पास वैध रॉयल्टी और परिवहन अनुमति दस्तावेज होना भी जरूरी है। कलेक्टर वर्मा ने चेतावनी दी है कि नियम विरुद्ध संचालन, बिना टैक्स, ओवरलोडिंग या अवैध उत्खनन-परिवहन करने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम और खनिज नियमों के तहत चालानी, जप्ती एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी है। कलेक्टर ने वाहन स्वामियों व चालकों से अपील की है कि शासन के नियमों का पालन करें और अवैध रेत परिवहन जैसी गतिविधियों में संलिप्त न हों, ताकि चेकिंग के दौरान असुविधा न हो। ईएमएस/मोहने/ 28 मई 2026