क्षेत्रीय
06-Jun-2026
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कोरबा (ईएमएस)। राशनकार्ड बनवाने या उसमें किसी सदस्य का नाम जोड़ने-हटाने के लिए अब लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने राशनकार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब नए राशनकार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की पूरी प्रक्रिया सेवा-सेतु पोर्टल के जरिए होगी। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) ने यह सुविधा सेवा-सेतु पोर्टल पर शुरू की है। इसके जरिए लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वे लोक सेवा केंद्रों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन कर सकेंगे। अब तक राशनकार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन किए जाते थे। इसके कारण लोगों को कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन करना आसान होगा और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकेंगे। राशनकार्ड स्वीकृत होने के बाद उसकी पीडीएफ पोर्टल पर उपलब्ध होगी। हितग्राही इसे घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट निकलवा सकेंगे। कार्ड फर्जीवाड़ा रोकने दो स्तर पर जांच की व्यवस्था की है। आवेदन मिलने के बाद पहले सत्यापन अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद स्वीकृतकर्ता अधिकारी दोबारा परीक्षण करेगा। # इन दस्तावेजों की होगी जरूरत * परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का आधार कार्ड * निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, मतदाता पहचानपत्र या सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र) * मुखिया का बैंक खाता विवरण * मोबाइल नंबर * पासपोर्ट साइज फोटो # किसे मिलेगा कौन-सा राशनकार्ड * अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, विधवा और अनाथ बच्चों को अंत्योदय कार्ड * बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता कार्ड बेसहारा वृद्ध, विधवा और परित्यक्ता को निराश्रित कार्ड दिव्यांगजनों को निशक्तजन कार्ड * अन्य पात्र परिवारों को एपीएल कार्ड राशनकार्ड से जुड़े मामलों के निपटारे की समय सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन है। आवेदन मिलने के बाद नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर पात्रता की जांच कर निर्धारित समय के भीतर निर्णय लिया जाएगा। - 06 जून