राष्ट्रीय
10-Jun-2026
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-वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश किया रद्द वाराणसी,(ईएमएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम को कथित रूप से ‘काल्पनिक’ बताने संबंधी मामले में दायर याचिका पर अब दोबारा सुनवाई होगी। दरअसल वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने मामले को पुनः निचली अदालत के पास भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। यह याचिका अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भगवान राम को काल्पनिक या पौराणिक बताया था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब मामले की मेरिट पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। हिदायत/ईएमएस 10जून26