क्षेत्रीय
11-Jun-2026


नरसिंहपुर (ईएमएस)। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने मौजा नरसिंहपुर नं.बं. 278, प.ह.नं. 17/40, तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख.नं. 75/32 में से रकवा 1.000 हे. एवं 75/3 में से 0.960 हे. कुल रकबा 1.960 हे. (कॉलोनी विकास अनुमति दिनांक 09 सितम्बर 2025 अनुसार) का अथवा उसके भूखंडों का किसी प्रकार का क्रय-विक्रय/अनुबंध किए जाने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई है। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार नरसिंहपुर, जिला पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक नरसिंहपुर और उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक नरसिंहपुर को उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि न्यायालय कलेक्टर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002 सी- 144 वर्ष 2025/26 में आदेश दिनांक 09 सितम्बर 2025 द्वारा आवेदक अक्षरधाम रियल इंफ्रा.प्राय.लि. द्वारा आदित्य नगर कॉलोनी आदर्श नगर ग्वारीघाट रोड जबलपुर अमित जायसवाल को मौजा नरसिंहपुर नं.बं. 278, प.ह.नं. 17/40 तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख.नं. 75/ 32 में से रकवा 1.000 हे. एवं 75/3 में से 0.960 हे. कुल रकवा 1.960 में आवासीय भूखंडीय कॉलोनी विकास अनुमति प्रदान की गई है। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर के पत्र द्वारा ग्राम नरसिंहपुर स्थित भूमि के स्वामित्व का विवाद वर्तमान में न्यायालय में लंबित होने के प्रकरण मप्र नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत जारी कॉलोनी विकास अनुमति क्र. 0002/ सी-144/ वर्ष 2025-26 दिनांक 09 सितम्बर 2025 में विकासकर्ता/ भूमि स्वामी द्वारा तृतीय पक्ष (आम जनता) के साथ किसी प्रकार का क्रय-विक्रय/ अनुबंध किए जाने पर रोक लगाने हेतु लेख गया किया है। ईएमएस/ राहूल वासनिक/ 11 जून 2026