12-Jun-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने ईंधन की बिक्री पर नई पाबंदियां लगाई हैं। अब कमर्शियल और बड़े संस्थान आम पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे; उन्हें अपने पंप इस्तेमाल करने होंगे। साथ ही, आम पंपों से किसी भी ग्राहक या गाड़ी को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। इस डीजल की दोबारा बिक्री पर भी सख्त रोक है। यह आदेश फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगा। सरकार ने देश में ईंधन की बिक्री और वितरण को लेकर एक बेहद अहम फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, अब रिटेल आउटलेट से मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल की बिक्री पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन नए नियमों के तहत कोई भी वाहन या ग्राहक एक दिन में पेट्रोल पंप से 200 लीटर से ज्यादा हाई-स्पीड डीजल नहीं खरीद सकेगा। इसके साथ ही कमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों के लिए सीधे रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। यह पूरी व्यवस्था शुरुआती तौर पर अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कमर्शियल ग्राहकों को अब आम रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन कमर्शियल ग्राहकों को अपनी जरूरत का पेट्रोल या हाई-स्पीड डीजल अब अपने खुद के कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/12/जून/2026