राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जबलपुर, (ईएमएस)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने सत्या साईं कालेज आफ एजुकेशन, बालाघाट की मान्यता संबंधी विवाद में राज्य शासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने दलील दी कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में हाई कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर अंतरिम राहत दे चुका है। इस आधार पर समानता बनाए रखते हुए वर्तमान मामले में भी राहत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए कोर्ट ने 14 मई, 2026 के विवादित आदेश व उसके अनुपालन में जारी 15 मई, 2026 के पत्र के संचालन और प्रभाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने मामले को समान प्रकृति की एक अन्य याचिका के साथ 30 जून, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की व्यवस्था दी है। सुनील साहू / मोनिका / 12 जून 2026/ 01.31