राज्य
12-Jun-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। राजधानी में हुए 3 भीषण अग्निकांडों को देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 15 मीटर से कम ऊंचे घरों और बिल्डिंगों के लिए आग से सुरक्षा के उपाय अनिवार्य कर सकती है। पहले पालम और फिर विवेक विहार अब मालवीय नगर के हादसे ने सरका दिल्ली सरकार कम ऊंचाई वाली रिहायशी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आग से सुरक्षा के उपाय अनिवार्य करने के लिए नियम बनाने पर विचार कर रही है। यह कदम हाल ही में मालवीय नगर, विवेक विहार और पालम में आग लगने की उन घटनाओं के बाद उठाया जा रहा है, जिनमें कई लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार खास तौर पर 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली रिहायशी इमारतों में आग से सुरक्षा के उपाय अनिवार्य करने की सिफारिश पर गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा नियमों के तहत ऐसी इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल, हाइड्रेंट, एक्सटिंग्विशर और स्मोक डिटेक्टर जैसे फायर सेफ्टी उपकरण मुख्य रूप से ऊंची इमारतों और ऐसी संरचनाओं में अनिवार्य हैं, जिनके लिए फायर एनओसी की जरूरत होती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस ने भी सभी घरों में स्मोक डिटेक्टर और एक्सटिंग्विशर अनिवार्य करने की सिफारिश की है और मौजूदा इमारतों में आग से सुरक्षा के बुनियादी उपकरण लगाने के लिए एक चरणबद्ध योजना का सुझाव दिया है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/12/जून/2026