नई दिल्ली (ईएमएस)। तीह हजारी स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) की अदालत ने विकास गर्ग और उनसे संबद्ध कंपनियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए तीस हजारी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी-01) की अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित ट्रांसफर याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक मामलों में आगे की सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया है। विकास गर्ग और उनसे जुड़ी कंपनियों की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं में कहा गया था कि जिन परिस्थितियों में विभिन्न कार्यवाहियां ट्रायल कोर्ट में संचालित की जा रही हैं, उनसे निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/12/जून/2026