क्षेत्रीय
01-Mar-2024
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भोपाल(ईएमएस)। राजधानी भोपाल की जिला अदालत ने साल 2016 में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय रश्मि मिश्रा विशेष नयायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बातया कि 20 मई 2016 को नाबालिग किशोरी के पिता ने थाना खजूरी सडक मे रिपोर्ट लिखवाते हुए बताया था की एक दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामला कायम कर जॉच शुरु की। 4 जून को टीम ने किशोरी को दस्तायाब कर उसके बयान दर्ज किये जिसमें उसने बताया की आरोपी महेश अहिरवार उसका परिचित है। घटना वाले दिन महेश उसे अपने साथ बैरसिया अपने घर ले गया शादी का वादा कर 15 दिन तक मुझे अपने साथ बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ जर्बदस्ती कई बार गलत काम किया। बाद में आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। थाना पुलिस ने धारा 363, 366, 376(2) एन भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी महेश अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 10 साल का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला दिया है। जुनेद / 1 मार्च